Income Tax Deduction under Section 80C
Income Tax Act, 1961 निवेश पर कर-बचत लाभ प्रदान करता है जैसे बचत योजनाएं, जीवन बीमा प्रीमियम, सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) और धारा 80 सी और इसकी विभिन्न उप-धाराओं के तहत और भी बहुत कुछ कटौती दिखा कर आप अपने कर को बचा सकते है। धारा 80 सी कटौती आपको अपनी कर योग्य आय को 1.5 लाख रुपये तक कम करने में सक्षम बनाती है।
जाने Income Tax Deduction under Section 80C के अंतर्गत कौन सी कटौती आती है
Income Tax Deduction under Section 80C Services List
आयकर अधिनियम की धारा 80 सी मे कई टैक्स कटौती को निर्धारित किया गया है जो न केवल आयकर बचत मे लाभ प्रदान करते हैं, बल्कि पॉलिसी अवधि के दौरान वित्तीय रिटर्न भी प्रदान करते हैं। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कुल 80सी सीमा 1.5 लाख रुपये प्रति वित्तीय वर्ष है। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार उपलब्ध 80सी कटौती विकल्पों में से कुछ निम्नलिखित हैं:-
1. जीवन बीमा प्रीमियम
2. सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)
3. कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ)
4. इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस)
5. यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप)
6. टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट
7. राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस)
8. गृह ऋण
9. Sukanya Samriddhi Yojana
10. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
11. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र
आइए नीचे विस्तार से आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार 80C कटौती को समझें:
1. जीवन बीमा प्रीमियम
यदि आप अपने, अपने जीवनसाथी या बच्चों के लिए कोई जीवन बीमा पॉलिसी खरीदते हैं, तो आप योजना के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 80सी कटौती का दावा कर सकते हैं।
2. सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)
सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) एक सरकारी योजना है जो आपको किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख तक छूट प्रदान करती है। आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के प्रावधानों के तहत, आपकी कर योग्य आय फंड में आपके द्वारा निवेश की
गई राशि से कम हो जाएगी।
इसके अलावा, ऐसे फंड पर आपको मिलने वाला पीपीएफ ब्याज कर-मुक्त है।
3. कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ)
आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत, ईपीएफ खाते में कर्मचारियों का योगदान भी 80सी कटौती के लिए पात्र है।
4. यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप)
यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जीवन कवर और निवेश लाभ का दोहरा लाभ प्रदान करता है। धारा 80सी के तहत, यह रुपये तक का आयकर बचत लाभ भी प्रदान करता है। निवेश की गई राशि पर 1.5 लाख रु. आप बीमा राशि के 10% या वार्षिक प्रीमियम, जो भी कम हो, तक कर-कटौती लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
5. टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट
टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट भी धारा 80C कटौती के अंतर्गत आते हैं। 5 साल की अवधि के लिए आपके द्वारा बैंक में किया
गया कोई भी जमा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत निर्दिष्ट सीमा तक कर कटौती के लिए पात्र है।
6. राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस)
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में किया गया योगदान धारा 80सीसीडी के तहत कर कटौती योग्य है ।
8. गृह ऋण
यदि आपने किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से होम लोन लिया है, तो आप होम लोन की मूल राशि के पुनर्भुगतान पर 1.5 लाख रुपये तक 80सी कटौती का लाभ उठा सकते हैं।
9. सुकन्या समृद्धि योजना
सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए एक बचत योजना है और आयकर अधिनियम की 80 सी कटौती के लिए पात्र है। यह खाता 10 वर्ष से कम उम्र की बालिका के लिए है। यह खाता अधिकतम 2 बालिकाओं के लिए खोला जा सकता है और आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत आयकर कटौती का दावा किया जा सकता है।
10. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना कम से कम 60 वर्ष की आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए है।
11. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र के तहत किए गए किसी भी निवेश पर धारा 80सी कटौती के तहत दावा किया जा सकता है।
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अंत मे,
आशा है की पूरी पोस्ट पढ़ने के बाद आपको Income Tax Deduction under Section 80C के तहत कौन-कौन सी कटौती दिखाई जा सकती है के बारे मे जानकारी मिल चुकी होगी।
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